Money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान की है, जिससे पूजा सिंघल को 28 महीने जेल में बिताने के बाद अब रिहाई का मौका मिलेगा। जमानत की शर्तों के अनुसार, उन्हें दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है और अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा।
पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन पर आर्थिक अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग का आरोप था। यह मामला झारखंड में मनरेगा घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसमें पूजा सिंघल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
28 महीनों से जेल में बंद पूजा सिंघल की रिहाई का रास्ता अदालत के आदेश के बाद साफ हो गया है। इस फैसले को उनके और उनके परिवार के लिए राहत भरा बताया जा रहा है, हालांकि यह मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
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