A Polling officer administering the indelible ink to a voter at a polling booth during the Madhya Pradesh Assembly Election, in Bhopal on November 25, 2013.

पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के बीच निर्वाचन आयोग ने 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान (री-पोलिंग) कराने का आदेश दिया है। आयोग के निर्देशानुसार, इन सभी बूथों पर 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जिन 15 बूथों पर री-पोलिंग होगी, उनमें से 11 बूथ 142-मगहरट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में और 4 बूथ 143-डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैं। इन सभी केंद्रों पर दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान हुआ था।

निर्वाचन आयोग ने यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2) के तहत लिया है, जिसके अंतर्गत प्रभावित बूथों पर मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया। यह निर्णय रिटर्निंग अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के 77 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग की गई थी, हालांकि फिलहाल केवल 15 बूथों पर ही री-पोलिंग का आदेश जारी किया गया है। शेष बूथों पर निर्णय लंबित है।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की जांच के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी की है।

इस बीच, राज्य में 4 मई को मतगणना प्रस्तावित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने भरोसा दिलाया है कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित होगी। सभी ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। हालिया तनाव की घटनाओं को देखते हुए कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है।