नैनीताल/भवाली। पंजाब से भागकर नैनीताल पहुंचे एक प्रेमी युगल द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती की आयु को लेकर संदेह होने पर जांच के आदेश दिए गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि युवती नाबालिग है और युवक के खिलाफ पहले से ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
जानकारी के अनुसार, पटियाला के राजपुरा निवासी आरोपी जतिन के खिलाफ 12 अप्रैल को नाबालिग को भगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मेडिकल परीक्षण में भी युवती के नाबालिग होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि किशोरी को काउंसलिंग के लिए नारी निकेतन भेज दिया गया है।
वहीं, एक अन्य मामले में भवाली क्षेत्र के बहुचर्चित नवीन चंद्र आर्य हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने तीन आरोपियों मोहित कुमार आर्य, आकाश सिंह और नीलेश कुमार आर्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना 20 दिसंबर 2021 की है, जब तिरछाखेत मार्ग पर नवीन चंद्र आर्य की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अहम साक्ष्य आकाश सिंह के मोबाइल से बरामद वीडियो रहा, जिसमें आरोपियों को मारपीट करते देखा गया।
मृतक के चचेरे भाई विनोद आर्य ने बताया कि नवीन परिवार का अंतिम सदस्य था, जिसके निधन से एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई।
