देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय राशन कार्ड की आय सीमा में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती महंगाई और बदली आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित संशोधन के बाद वर्तमान आय सीमा की समीक्षा कर नई पात्रता तय की जाएगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने आय सीमा में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संशोधित मानकों के लागू होने के बाद ऐसे परिवार, जो अब तक आय सीमा अधिक होने के कारण राशन कार्ड से वंचित थे, उन्हें भी योजना का लाभ मिलने की संभावना है। विभाग का मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए पात्रता मानकों में बदलाव आवश्यक हो गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि आय सीमा संशोधित होने से वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे।

विभाग जल्द ही संशोधित आय सीमा और नई पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश जारी करेगा। इसके बाद पात्र परिवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे या अपने कार्ड का नवीनीकरण करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी तथा जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा का बेहतर लाभ मिल सकेगा।