देहरादून। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के तीन लाख से अधिक श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन में संशोधन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद यह नई दरें एक अप्रैल 2026 से लागू कर दी गई हैं।
जारी अधिसूचना के अनुसार, 50 या उससे अधिक श्रमिकों वाले उद्योगों और इंजीनियरिंग इकाइयों में न्यूनतम मजदूरी लगभग 20 वर्षों बाद पुनरीक्षित की गई है। अब अकुशल श्रमिकों का वेतन 13,800 रुपये, अर्धकुशल का 15,000 रुपये और कुशल श्रमिकों का 16,900 रुपये (वीडीए सहित) निर्धारित किया गया है। यह निर्णय श्रम सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिदलीय समिति की सिफारिशों पर लिया गया, जिसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।
इसके साथ ही राज्य में निजी और अनुसूचित संस्थानों के श्रमिकों के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। प्रकाश चंद्र दुमका ने जानकारी दी कि 57 अनुसूचित प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को अब 518 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त वीडीए मिलेगा। इससे दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटल-रेस्टोरेंट, निजी अस्पताल, शिक्षण संस्थान, पेट्रोल पंप, निर्माण कार्य और अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों को सीधा लाभ होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र की मजदूरी संहिता 2019 को राज्य में प्रभावी कर दिया गया है, जबकि मजदूरी संहिता नियमावली 2026 के प्रख्यापन की प्रक्रिया जारी है। भविष्य में वेतन निर्धारण इन्हीं नियमों के तहत किया जाएगा।
श्रमायुक्त दुमका ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों और उप श्रमायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि मई के वेतन में ही श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके।
