देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित LUCC (लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी) घोटाले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तीन अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन संपत्तियों की जल्द नीलामी कराई जाएगी, ताकि उससे प्राप्त धनराशि घोटाले से प्रभावित निवेशकों को लौटाई जा सके।

सरकार के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियां आरोपियों द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। इन परिसंपत्तियों को उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण कानून और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स (BUDS) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी जांच के दौरान सामने आने वाली अन्य संपत्तियों पर इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि LUCC घोटाले में राज्य के एक लाख से अधिक निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि पीड़ित निवेशकों को अधिकतम राहत दिलाने के लिए संपत्तियों की पहचान, कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और निवेशकों के हितों की हर संभव रक्षा की जाएगी।