नैनीताल। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए तीनों आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद तीनों दोषी फिलहाल जेल में ही रहेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी।

अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड समेत देशभर में लोगों को झकझोर दिया था। वर्ष 2025 में कोटद्वार की अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों को हत्या और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था। इसके बाद दोषियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए राहत की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और निचली अदालत के फैसले को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि मामला बेहद संवेदनशील है और दोषियों को इस स्तर पर राहत देना उचित नहीं होगा।

हाईकोर्ट के इस निर्णय को अंकिता के परिवार और न्याय की मांग कर रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है और पीड़ित परिवार शुरू से ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता रहा है। अदालत के इस फैसले के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।

 

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