नैनीताल। नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर अब अनावश्यक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नया नियम 1 अगस्त 2026 से लागू होगा। इसका उद्देश्य मॉल रोड पर ध्वनि प्रदूषण कम करना, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और पर्यटकों को शांत एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
इस संबंध में मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि मॉल रोड नैनीताल की पहचान है और यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि पर्यटकों के अनुभव पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियम लागू होने से पहले प्रशासन जागरूकता अभियान चलाएगा तथा इस सप्ताह से मॉल रोड पर सूचना बोर्ड और पोस्टर लगाए जाएंगे।
बैठक में यातायात सुधार के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक झील के आसपास के क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित किया जाएगा। इसके अलावा बिना वैध फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निजी वाहनों द्वारा अवैध व्यावसायिक टैक्सी संचालन पर अभियान तथा रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित करने की योजना पर भी सहमति बनी। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों से नैनीताल की यातायात व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बन सकेगी।
