चमोली। चारधाम यात्रा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चमोली जिले के कर्णप्रयाग परगना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 20 जून की शाम 7 बजे से 27 जून तक प्रभावी रहेगा।
उपजिलाधिकारी एवं परगना मजिस्ट्रेट अलकेश नौडियाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 21 जून को निहंग सिख समुदाय के प्रस्तावित आह्वान और संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत कर्णप्रयाग परगना क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना, रैली और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा तलवार, चाकू, लाठी, आग्नेयास्त्र, पेट्रोल, डीजल, तेजाब तथा अन्य विस्फोटक या ज्वलनशील सामग्री लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने किसी भी समुदाय या धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण, नारेबाजी, अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम से भ्रामक सूचना प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखना तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
