देहरादून। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज रजनी शुक्ला ने 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी सहारनपुर निवासी संजय को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर कुल 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया तथा पीड़िता को तीन लाख रुपये की सहायता सरकार से दिलाए जाने का आदेश दिया।घटना 23 फरवरी 2023 को विकासनगर क्षेत्र में घटी। पीड़िता के जीजा ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी 16 वर्षीय साली लापता है।
मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पीड़िता की तलाश शुरू की, जो कुछ दिनों बाद देहरादून में संजय के पास से बरामद हुई।पीड़िता के बयान के अनुसार, वह हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब से अपनी बहन के घर विकासनगर आई थी। संजय से उसकी पहचान 2022 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी।
संजय ने पहले भी पांवटा साहिब में जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया था और लगातार संपर्क में था। घटना वाले दिन उसने उसे धर्मावाला बुलाया, शादी का दबाव बनाया और जबरन देहरादून एक महिला के घर ले गया। वहाँ तीन दिनों तक उसे बंधक बनाए रखा और दुष्कर्म किया।
अभियोजन पक्ष ने सात महत्वपूर्ण गवाह पेश किए, जिनके बयानों पर आधारित बुधवार को सजा सुनाई गई। जज शुक्ला ने फैसले में कहा, “महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।”यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्टों की भूमिका को रेखांकित करता है तथा अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी है।
