Uttarakhand : जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने निकोटिन और तंबाकू मिले हुए गुटखा, पान मसाला तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरे एक वर्ष के लिए रोक लगा दी है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह प्रतिबंध आज यानी 13 अक्टूबर 2026 से आगामी एक साल तक पूरे प्रदेश में लागू रहेगा।

जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस प्रतिबंध के दायरे में इन हानिकारक उत्पादों की केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि इनका उत्पादन, इनका भंडारण और इनका वितरण भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

Uttarakhand : इस वजह से उठाया ये कदम

अधिकारियों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बने विनियमों के तहत खाद्य पदार्थों में तंबाकू और निकोटिन के प्रयोग की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद बाजार में इनकी उपलब्धता लगातार बनी हुई थी, जिसे देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।

इस आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सहित तमाम संबंधित उच्चाधिकारियों को भेजी जा चुकी हैं। साथ ही, इसे राजकीय गजट में भी प्रकाशित कराया जा रहा है, ताकि जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर इस नियम को सख्ती से जमीन पर उतार सकें।

Also Read : Uttarakhand : आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों को संवारने के लिए 30 करोड़ जारी, मार्च 2027 तक लक्ष्य