हल्द्वानी। शहर में घर, दुकान या अन्य भवन बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण ने भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है। अब भवन मानचित्र के लिए अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने के लिए आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संबंधित विभागों से NOC और रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से सीधे जिला विकास प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत भवन मानचित्र का आवेदन प्राधिकरण स्तर पर ही लिया जाएगा। किसी भवन के लिए जिन विभागों की NOC जरूरी होगी, उन्हें प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन माध्यम से पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट या NOC सीधे प्राधिकरण को उपलब्ध कराएंगे। इससे आवेदकों को दस्तावेज जमा करने और अलग-अलग कार्यालयों में जाकर अनुमति लेने की परेशानी से राहत मिलेगी।

भवन मानचित्र स्वीकृति के दौरान मामले के अनुसार पुलिस, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊर्जा निगम और जल संस्थान समेत अन्य विभागों की NOC की आवश्यकता हो सकती है। अभी तक आवेदकों को इन विभागों से संपर्क कर अलग-अलग प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में इन प्रक्रियाओं को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

समयसीमा में NOC नहीं तो डीम्ड NOC

नई व्यवस्था में NOC जारी करने के लिए समयसीमा भी तय की गई है। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह के अनुसार, आवासीय भवनों के मामलों में सात दिन के भीतर संबंधित विभाग से NOC नहीं मिलने पर उसे डीम्ड NOC माना जाएगा और मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं व्यावसायिक भवनों के लिए 15 दिन की समयसीमा तय की गई है। इस अवधि में NOC नहीं मिलने पर उसे डीम्ड NOC मानते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण के अनुसार, सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस व्यवस्था से आवेदकों की भागदौड़ कम होने के साथ ही NOC प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी को भी कम करने की उम्मीद है। हल्द्वानी में बढ़ती आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच यह व्यवस्था भवन निर्माण से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है।