नैनीताल। बदरीनाथ मंदिर में थाली भेंट की गणना के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी।

न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

मामला 2 जुलाई का है, जब श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) को थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की सूचना मिली थी। शिकायत मिलने के बाद समिति ने विभागीय जांच कराई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने गणना स्थल से अवैध रूप से धनराशि उठाई थी।

प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद मंदिर समिति ने प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी ने बदरीनाथ कोतवाली में लिखित तहरीर देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

अब इस मामले में सभी की नजरें 16 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और अदालत आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी।

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