देहरादून। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली की खरीद दरों में संशोधन करते हुए नए रेट जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब यूपीसीएल को बिजली देने वाले नए रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को 4.10 रुपये के बजाय केवल 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाएगा। हालांकि अगस्त 2025 से पहले सोलर प्लांट स्थापित करा चुके उपभोक्ताओं को पहले की तरह 4.10 रुपये प्रति यूनिट का लाभ मिलता रहेगा।
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद तथा सदस्यों प्रभात डिमरी और अनुराग शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उपभोक्ताओं की ओर से पुराने रेट बरकरार रखने की मांग की गई थी, लेकिन आयोग ने नई व्यवस्था को लागू रखा।
सुनवाई के दौरान आयोग ने यूपीसीएल और यूजेवीएनएल की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। आयोग ने कहा कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) योजना को लेकर जनवरी 2026 में स्पष्टीकरण जारी होने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जो गंभीर लापरवाही है। आयोग ने बीईएसएस के लिए 2.59 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति माह का क्षमता शुल्क भी निर्धारित किया है।
वहीं, उत्तराखंड ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चार श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरी ओर आयोग ने यूपीसीएल को 62,610 उपभोक्ताओं के लगभग 28 करोड़ रुपये लौटाने के मामले में भी जल्द स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
