देहरादून। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। अब साइबर अपराध का शिकार हुए लोग अपने ठगे गए पैसे की वापसी के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पीड़ितों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और धन वापसी की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं तेज बनाना है।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है तो उसे सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। समय रहते शिकायत दर्ज होने पर संबंधित बैंक खातों में गई संदिग्ध राशि को होल्ड कराने की कार्रवाई तेजी से की जा सकती है।

नई प्रक्रिया के तहत पीड़ित ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी जमा कर धन वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद संबंधित एजेंसियां और बैंक धन वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। इससे पीड़ितों को अपने मामले की प्रगति की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी।

साइबर विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत कार्रवाई करें। शिकायत दर्ज करने में देरी होने पर रकम को ट्रेस करना और वापस पाना कठिन हो सकता है। साथ ही नागरिकों से संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल और अनजान व्यक्तियों के साथ बैंकिंग जानकारी साझा न करने की अपील की गई है।