News : दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए 7 और 8 नवंबर 2026 को प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह छूट सख्त नियमों और तय समयसीमा के भीतर ही मान्य होगी। इसके बाद 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से प्रभावी हो जाएगा।

News : आतिशबाजी के लिए तय समय

शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार, इन दो दिनों में सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। निर्धारित समयावधि के अलावा किसी भी अन्य समय आतिशबाजी करने पर पूरी पाबंदी रहेगी।

News : अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के पास प्रतिबंध

अदालत ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, ओल्ड एज होम और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की सख्त मनाही होगी। इन स्थानों को ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया जाएगा। प्रशासन को इन क्षेत्रों की पहचान कर वहां संकेत चिन्ह लगाने और जनता को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नियम स्कूल और कॉलेजों के आसपास भी लागू रहेगा।

News : दुकानों पर बैनर और दिशा-निर्देश अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि स्वीकृत बिक्री केंद्रों और दुकानों पर जागरूकता बैनर लगाए जाएं। इन बैनरों के जरिए ग्राहकों को असली ग्रीन पटाखों की पहचान, सीलबंद पैकेजिंग की जांच और बिक्री की स्वीकृत तिथियों की जानकारी दी जाएगी।

साथ ही, पटाखे फोड़ने की अनुमति वाले समय और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया का भी प्रचार करना होगा। दुकानदारों को अदालत के आदेश की एक प्रति अपनी दुकान में ऐसी जगह लगानी होगी जहां से ग्राहक उसे स्पष्ट रूप से देख सकें।

Also Read : News : SIR खत्म होने का मतलब वोटर लिस्ट फ्रीज होना नहीं, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी: सुप्रीम कोर्ट