Uttarakhand : ​उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने कैप्टिव सोलर प्लांट से बिजली लेने वाली प्रमुख कंपनी टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है।

​आयोग ने यूपीसीएल (UPCL) और पीटीसीयूएल (PTCUL) को सख्त निर्देश दिए हैं कि इविंसिया रिन्यूएबल्स के दो सोलर प्लांट से टीवीएस श्रीचक्र को सप्लाई होने वाली बिजली पर लगाए जा रहे ट्रांसमिशन और बिलिंग शुल्क पर तुरंत रोक लगाई जाए।

​इसके अलावा, पीटीसीयूएल को यह भी आदेश दिया गया है कि वह पहले वसूले गए शुल्कों की समीक्षा करे। यदि जरूरत से ज्यादा राशि की वसूली की गई है, तो उसे या तो वापस लौटाया जाए या आगामी बिलों में एडजस्ट किया जाए।

Uttarakhand : ग्रीन सेस में छूट देने का निर्णय

​यह आदेश आयोग ने 13 अक्टूबर को टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड और इविंसिया रिन्यूएबल्स की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। यह पूरा मामला कैप्टिव सोलर प्लांट से बिजली की आपूर्ति पर लगने वाले शुल्कों और अन्य सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित था।

​नियामक आयोग ने स्पष्ट किया कि सौर ऊर्जा नीति और वर्तमान नियमों के तहत मिलने वाली छूट का लाभ तय नियमों के मुताबिक ही मिलना चाहिए। साथ ही, बिजली शुल्क और ग्रीन सेस में छूट देने का निर्णय सरकारी कानूनों एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।

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