News : दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में रैलियों और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को लेकर अपनी गाइडलाइन्स में बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के तहत ऐतिहासिक प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर की मान्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसी भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन को वहाँ धरना देने की अनुमति नहीं होगी।
जानकारी के लिए बता दे कि यह फैसला मध्य दिल्ली में बार-बार होने वाले जाम, सुरक्षा चुनौतियों और स्थानीय व्यापारियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया गया है।
News : प्रदर्शन के लिए तय किए गए 3 नए स्थान
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार, आने वाले समय में सभी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन केवल तीन चिन्हित स्थानों पर ही आयोजित किए जा सकेंगे। जैसे कि रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी ग्राउंड (पूर्वी दिल्ली)।
इन तीनों स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जल्द ही एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।
जानकारी के लिए बता दे कि यह आदेश 28 अप्रैल 2022 के पुराने स्थायी आदेश (सं. L&O/48/22) में संशोधन के रूप में लागू किया गया है। चूंकि इसमें कोई समाप्ति तिथि नहीं है, इसलिए यह अनिश्चितकाल तक लागू रहेगा।
साथ ही विरोध प्रदर्शनों के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन से आम लोगों को राहत देने के लिए भी यह कदम उठाया गया है। हालांकि, इंटरनेट सेवाओं पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।
दिल्ली पुलिस के सभी संयुक्त, अतिरिक्त और जिला पुलिस उपायुक्तों (DCPs) को नए नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
