पिथौरागढ़। कासनी क्षेत्र में वर्ष 2020 में लिए गए पतंजलि घी के नमूने को लेकर जारी कानूनी प्रक्रिया में बड़ा फैसला आया है। असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा आर.के. शर्मा के निर्देश पर वर्ष 2022 में दर्ज किए गए मुकदमे पर अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर और विक्रेता तीनों के विरुद्ध कुल 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2020 में कासनी स्थित करन जनरल स्टोर से संदेह के आधार पर पतंजलि ब्रांड के घी का नमूना लिया था। नमूना विश्लेषण के लिए रुद्रपुर स्थित राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया, जहां इसे सब–स्टैंडर्ड घोषित किया गया। इसके बाद पतंजलि कंपनी की ओर से की गई अपील पर नमूने की दूसरी जांच राष्ट्रीय प्रयोगशाला, गाजियाबाद में कराई गई। दूसरी जांच में भी उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा।

अपर जिलाधिकारी ने प्रकरण की सुनवाई के बाद करन जनरल स्टोर पर 15,000 रुपये, ब्रह्म एजेंसीज (डिस्ट्रिब्यूटर), धारचूला रोड पर 25,000 रुपये तथा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, यूनिट–5, औरंगाबाद पर 1,00,000 रुपये का वित्तीय दंड लगाया।

निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्माता कंपनी भविष्य में सब–स्टैंडर्ड उत्पाद बाजार में न उतारे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील की है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।