शंखनाद INDIA/ मराठा आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण को लेकर अन्य सरकारों को भी सुना जाना जरूरी है । सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है, कि क्या आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाया जा सकता है । सुनवाई को अब 15 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है । सुप्रीम कोर्ट राज्यों से जवाब के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेगा । मराठाओं को आरक्षण देने की बात पिछले काफी दिनों से की जा रही है । साल 2018 में राज्य सरकार ने शिक्षा और नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाया । हाईकोर्ट ने एक आदेश में इस समय सीमा को कम कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी गई ।