नैनीताल। नैनीताल में 73 वर्षीय ठेकेदार उस्मान से जुड़े नाबालिग रेप केस की जांच में लापरवाही बरतने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जांच अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है और निर्देश दिया है कि 13 नवंबर तक सभी जरूरी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएं।
कोर्ट ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि जांच अधिकारी बार-बार अतिरिक्त समय मांग रही थीं और अब तक पूरी जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी।
गौरतलब है कि यह मामला 30 अप्रैल को सामने आया था, जब नैनीताल में एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप 73 वर्षीय ठेकेदार उस्मान पर लगा था। घटना के बाद शहर में भारी विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ हुई थी। पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारी को निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट सौंपनी होगी।
