लोकसभा चुनाव 2024 : निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल की सुबह सात बजे से एक जून की शाम साढ़े छह बजे के बीच एग्जिट पोल आयोजित करने, इसके प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसी अवधि में लोकसभा के अलावा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग चरण में मतदान होगा।
चुनाव आयोग ने अधिसूचना में क्या कहा
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनावी सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी ऐसी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।
‘सी-विजिल’ ऐप के माध्यम से अब तक उल्लंघन की 79,000 से ज्यादा शिकायतें मिली
वहीं, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार (29 मार्च) को कहा कि इसका ‘सी-विजिल’ मोबाइल एप्लिकेशन चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सूचना देने के लिए एक प्रभावी उपकरण बन गया है और लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से लोगों ने ऐसी 79,000 से ज्यादा शिकायतें इस ऐप के माध्यम से की हैं। आयोग ने कहा कि इनमें से 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है और करीब 89 प्रतिशत शिकायतों का निवारण तो 100 मिनट के अंदर कर लिया गया. आयोग ने कहा कि 58,500 से अधिक शिकायतें (कुल शिकायतों की 73 प्रतिशत) अवैध होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ थीं, जबकि 1,400 से अधिक शिकायतें धन, उपहार और शराब वितरण से संबंधित थीं।

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× हमारे साथ Whatsapp पर जुड़ें