शंखनाद INDIA / बीमा उद्योग के नियामक इरडा ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना के मानक और सरल उत्पाद उपलब्ध कराने को कहा है। इरडा ने कहा कि बाजार में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद है। प्रत्येक उत्पाद की अपनी विशेषताएं और खासियत हैं। ऐसे में जो व्यक्ति पाॅलिसी लेना चाहता है, उसे उपयुक्त उत्पाद चुनने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इस वर्ष पहली अप्रैल से बाजार में एक मानक दुर्घटना बीमा लेकर आएं। इसका मतलब यह है कि सभी कंपनियों द्वारा लाए गए इस मानक उत्पाद की खूबियां व शर्ते एक जैसी होंगी। इससे ग्राहक किसी भी बीमा कंपनी से वह उत्पाद ले सकेगा। एकसमान पाॅलिसी होने से बीमा के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि बीमा लिए व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांग की स्थिति में बीमा की कुल इंश्योर्ड राशि का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना पर इलाज व अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े सभी प्रकार के खर्चे इसमें शामिल रहेंगे। बीमा खरीदने की उम्र सीमा 70 साल की रखी गई है।
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