नैनीताल। हाईकोर्ट ने चमोली जिले की थराली तहसील में 22 और 28 अगस्त को आई आपदा के बाद प्रभावितों को आवश्यक सुविधाएं न दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से दायर रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह नेगी ने मुआवजा न मिलने समेत कई गंभीर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ सरकार की रिपोर्ट से असंतुष्ट रही और याचिकाकर्ता से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
मानव-वन्यजीव संघर्ष पर कोर्ट ने मांगे सुझाव
मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता देहरादून निवासी अनु पंत से संघर्ष रोकने के उपायों पर सुझाव मांगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने अब तक ठोस एसओपी पेश नहीं की है।
आसन बैराज मामले में अगली सुनवाई सोमवार को
आसन बैराज पर भारी वाहनों की आवाजाही के खिलाफ दायर याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। यूजेवीएनएल की ओर से बताया गया कि 15 में से सात पुल जनहित में राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं।
