nainital high court

जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने जिपं अध्यक्ष के चुनाव परिणाम पर लगाई रोक

ऊधमसिंह नगर जिले कानैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण नियमावली के तहत न किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने 27 अगस्त की तिथि नियत करते हुए कहा है कि चुनाव की समस्त प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन  चुनाव परिमाण घोषित नहीं होगा जो कि याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा।

उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने धराली आपदा पर पूछे सवाल, आपदा प्रबंधन पर उठाए सवाल