NewsClick : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए ) कानून के तहत मामले में उनकी पुलिस हिरासत को चुनौती दी गई है। पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा ने दलीलें सुनीं और नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा। NEWS : धरती की ओर बढ़ा बड़ा धूमकेतु, माउंट एवरेस्ट से तीन गुना बड़ा Uttarakahnd Weather Update: पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठंड; टूटा रिकॉर्ड

NewsClick : पुलिस रिमांड को बरकरार

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। आरोप है कि न्यूज पोर्टल को चीन समर्थक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पैसे मिले थे। पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी और पुलिस रिमांड को बरकरार रखा। ये दोनों 10 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं। 3 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक कार्यालय और समाचार पोर्टल के संपादकों और पत्रकारों के आवासों सहित कई छापे के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय से याचिकाएं खारिज होने के बाद पुरकायस्थ सोमवार को शीर्ष अदालत पहुंचे। Also Read :  Newsclick से जुड़े पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की Raid UP News : सनातन पर विवादों के बीच CM योगी की बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले Weather Update: उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी बारिश ऑरेंज अलर्ट, एहतियात बरतने की अपील

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