देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

राज्य कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता के हित में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।

कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से कर्मचारियों को पदोन्नति प्रक्रिया में राहत मिलेगी और लंबित मामलों का निस्तारण भी तेजी से हो सकेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के कोटे में बढ़ोतरी

महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई। पहले सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती, 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से पदोन्नति होती थी।

लेकिन अब भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जा रहा है। ऐसे में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 10% पदोन्नति कोटे को समाप्त कर 50% पद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे।

फ्रिज जोन में छोटे मकानों और दुकानों की अनुमति

रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित विधानसभा परिसर को लेकर बनाए गए फ्रिज जोन में अब आंशिक संशोधन किया गया है। कैबिनेट ने इन क्षेत्रों में लो-डेंसिटी (छोटे घरों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। इन निर्माणों के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य कर्मियों के पारस्परिक स्थानांतरण को मंजूरी

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अब पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेंगे।

नए जिले में जाने पर वे अपने कैडर में सबसे जूनियर माने जाएंगे। इसके अलावा, पहाड़ से पहाड़ और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में स्थानांतरण की सुविधा भी दी गई है।

यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार

समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब केवल आधार कार्ड ही नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए उनके देश या विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।

अन्य निर्णय

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा सत्रावसान से जुड़े निर्णय को संज्ञान में लिया। साथ ही राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर विशेष विधानसभा सत्र की तिथि निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

इसके अलावा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कर के बाद के लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देने का निर्णय भी लिया गया। इन सभी निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक सुगमता बढ़ेगी और कर्मचारियों व आम जनता दोनों को लाभ मिलेगा।