Uniform Civil Code will be implemented in Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे उत्तराखंड आजादी के बाद UCC लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा।

बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में UCC लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 07 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा ने UCC विधेयक 2024 पारित किया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया।

धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि UCC के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण और आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि UCC के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण और अपील जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। जनवरी 2025 में उत्तराखंड में UCC लागू हो जाएगा, जिससे महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खुलेंगे और समाज को नई दिशा मिलेगी।
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