शंखनाद INDIA/ नई दिल्ली

बाटला हाउस एनकांउटर इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने इसे रेयरेस्ट आफ द रेयर केस माना और आरिज पर 11 लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बाटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों में आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है, कोर्ट ने आरिज खान कों 8 मार्च को दोषी करार दिया था। पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ए टी अंसारी ने कहा, कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की आवश्यकता है। जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिले और यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए। आरिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को 8 मार्च को दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है, कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की।