ankita bhandari हत्याकांड के आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा
अंकिता भंडारी हत्याकांड में  मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इल मामले में निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किए हैं।

अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की सजा पर पुर्नविचार

अंकिता भंडारी हत्याकांड में निचली अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लेकिन अब मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
कोटद्वार कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ दायर इस अपील पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निचली अदालत के समस्त रिकॉर्ड तलब किए हैं। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025 को होगी।

निचली अदालत ने सुनाया था ये फैसला

आपको बता दें कि साल 2022 में ऋषिकेश के वनंत्रा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या हो गई थी। इस मामले में तीन आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। 30 मई 2025 को कोटद्वार की विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354A (यौन उत्पीड़न) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।