कोटद्वार। यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचूर ठांगर में छोटे भाई की हत्या के मामले में अदालत ने बड़े भाई को दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रीना नेगी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कोटद्वार की अदालत ने अभियुक्त पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम पंचूर ठांगर निवासी प्रभा देवी पत्नी मानवेंद्र मोहन ने यमकेश्वर थाने में तहरीर देकर बताया था कि 7 नवंबर 2024 की शाम लगभग 5:45 बजे उनके बड़े बेटे रविंद्र मोहन का बछिया को लेकर छोटे भाई राजेश मोहन से विवाद हो गया। विवाद के दौरान रविंद्र मोहन ने राजेश के सिर पर मोटे डंडे से पांच से छह वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने परिवार को भी धमकाया।

सूचना मिलते ही यमकेश्वर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आरोपी रविंद्र मोहन को घर के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने पैरवी की। अदालत में मृतक की माता सहित कुल 13 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।