आरजेडी प्रमुख लालू यादव को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है| रांची हाइकोर्ट ने लालू यादव को बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी है| हाइकोर्ट ने जमानत के साथ अपनी कई शर्तें रखी है| लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा।

हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे। देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे। लालू यादव को यह जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। इससे पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी।

चारा घोटाला मामले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को पहले से जमानत मिली हुई है| चईबासा और देवघर कोषागार मामले में लालू को पहले से ही जमानत मिली हई है| दोरांडा कोषागार के मामले में अब भी ट्रायल जारी है| लालू यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। करीब ढाई साल रिम्स रांची में इलाज कराने के बाद जनवरी में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के चलते उन्हें 23 जनवरी 2021 को रिम्स से एम्स रेफर किया गया था।

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