शंखनाद INDIA/ देहरादून : क्या आपके घर पर भी हैं आपका “प्यारा डॉगी” तो आपको इस खबर को जरूर पढ़ना चाहिए। जी हां, अब कुत्तो को पालने के लिए भी एक नियम बन गया हैं। इसके तहत किसी को अधिकतम दो या तीन कुत्ते पालने की ही परमिशन मिलेगी। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। निगम बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही नियम लागू हो जाएगा। शहर में पालतू कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए नगर निगम नया नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है। एक सर्वे के अनुसार शहर में इस वक्त करीब 35 हजार पालतू कुत्ते हैं। जबकि लाइसेंस सिर्फ 980 कुत्तों के लिए जारी हुए हैं। सैर पर जाते वक्त कुत्ते जगह-जगह गंदगी करते हैं। दूसरे लोगों पर गुर्राते भी हैं। हर खबर पर हैं शंखनाद न्यूज़ की नज़र। …

पड़ोसियों के यहां मेहमान आते हैं तो कुत्तों की वजह से असहजता होती है। पिछले दिनों निगम की टीम को सर्वे के दौरान पता चला कि कई घरों में 2-3 नहीं बल्कि 8 से दस कुत्ते पाले गए हैं। इससे आस-पास के लोग परेशान होते हैं। रात को उनके भौंकने की वजह से पड़ोसियों की नींद में खलल पड़ता है। निगम में शिकायतों का अंबार लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घरों में पालतू कुत्तों की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। कार्यकारिणी ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके अलावा पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो पांच सौ रुपये से लेकर 5 हजार तक का चालान कटेगा। तीसरी बार मुकदमे की कार्रवाई भी होगी। शहर में 50 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते भी दहशत का सबब बने हुए हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि पालतू कुत्ते पालने की अधिकतम संख्या तय की जा रही है। इसके अलावा पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए चार टीमें गठित की गई हैं।

 

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