शंखनाद INDIA /                                                                                                                                                                                     उत्तराखंड में सर्किल रेट से जुड़ने के बाद हाउस टैक्स की नई फ्लोर रेट आधारित प्रणाली सभी निकायों मे एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके तहत खाली जगह या पुराने मकान में अतिरिक्त निर्माण करने पर लोगों को 30 दिन के भीतर इसकी जानकारी निकायों को देनी होगी।
सरकार हाउस टैक्स की नई प्रणाली लागू करने के लिए अध्यादेश ला चुकी है। इसे आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जा रहा है। इस बीच शहरी विकास निदेशालय ने नई टैक्स प्रणाली को लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर ली है।
इसके मुताबिक, लोगों को मौजूदा प्राॅपर्टी पर नए-अतिरिक्त निर्माण की स्थिति में वास्तविक कब्जे के 30 दिन के भीतर अपने निकायों को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही निकाय अपने यहां जी आईएस सर्वे आधारित डिजिटल मैप तैयार करेगे। उत्तराखंड के चैदह निकायों मे जीआईएस सर्वे शुरू किया जा रहा है। इसके बाद हर चार साल मे निकाय जीआईएस आधारित सर्वे कर डिजिटल मैप अपडेट करेंगे। सर्वे के लिए निकाए कर्मचारी किसी भी भवन-भूमि में प्रवेश कर सकेंगे। नगर निकाय सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगें, जिस पर लोग 30 दिन में अपनी अपत्ति दााखिल कर सकेंगे।

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