nainital high court नैनीताल हाईकोर्ट

नगर निकाय आरक्षण के रोटेशन पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में बहस हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा शपथ पत्र

निकाय आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 को चुनौती देती कई याचिकाओं पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सरकार को सप्ताहभर में शपथ-पत्र दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार से ये भी कहा है कि वो सभी विजय प्रत्याशियों को मामले की जानकारी दें और अगर वो चाहे तो अपना पक्ष न्यायालय में रख सकते हैं।

24 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। मामले के अनुसार अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता कमलेश तिवारी ने बताया कि इसमें कहा गया कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार की 2024 की आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है। इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।