nainital high court

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के 48 अवैध रूप से संचालित हो रहे स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी स्टोन क्रशर पहले से ही माननीय न्यायालय द्वारा तीन मई 2017 को पारित आदेश के तहत बंद किए जाने थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये अवैध रूप से संचालित हो रहे थे।

हरिद्वार के 48 अवैध स्टोन क्रशरों को बंद करने का आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा सेवा को समर्पित संस्था मातृ सदन द्वारा दायर जनहित याचिका संख्या 15/2022 की सुनवाई करते हुए हरिद्वार जिले में चल रहे 48 अवैध स्टोन क्रशरों को बंद करने का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पूर्व के आदेशों की अवहेलना कर इन स्टोन क्रशरों का संचालन कानून का उल्लंघन है।

बिजली और पानी की आपूर्ति भी काटने के भी निर्देश

हाईरकोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वे इन सभी 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद कराएं तथा उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी जाए। साथ ही, इसकी अनुपालन रिपोर्ट जल्द ही न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।