हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। मामला तब सामने आया जब रेलवे ने गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, नई बस्ती और रेलवे पटरी से सटे क्षेत्रों की लगभग 29 हेक्टेयर जमीन पर अपना दावा किया। रेलवे का कहना है कि इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से वर्षों से कब्जा करके रह रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का दावा है कि वे यहां पिछले 40–50 वर्षों से रहते आए हैं और उनके पास इस बस्ती के अस्तित्व से जुड़े दस्तावेज भी हैं। वर्ष 2022 में हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की याचिका पर हाईकोर्ट ने संबंधित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद क्षेत्र के लोगों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब सभी की निगाहें 16 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।