शंखनाद INDIA/ देहरादून

उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है| कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार लगातार पाबंदियों को बढ़ा रही है| वहीं अब सरकार ने वाहनों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है| सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया है कि वाहनों में वाहन चालक निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बिठाएं| साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी वाहन चालक सरकार के इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी|

सार्वजनिक वाहनों में प्रतिबंधों के अधीन संचालन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है| इसके तहत सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा आदि में 50% यात्री क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है| आदेश में साफ कहा गया है कि वाहन में निर्धारित क्षमता से 50% यात्रियों का ही बहन किया जाए| साथ ही प्रत्येक वाहन चालक यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा समाप्ति के बाद पूरे वाहन को सैनेटाइज करें|

साथ ही वाहन चालक, परिचालक द्वारा फेस मास्क और फेस शिल्ड का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए| साथ ही ग्लब्स का भी प्रयोग किया जाए| इसके अलावा वाहन के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए| वाहन चालक परिचालक और यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन किया जाए| वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्रि द्वारा मास्क प्रयोग किया जाएगा| बिना मास्क के किसी  भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा| वाहन मे यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटखा और शराब का सेवन करने पर भी रोक लगाई गई है|

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