शंखनाद INDIA/
वादी पंकज कुमार मालवीय पुत्र चन्द्रधेश मालवीय निवासी नरही जीवा जिला सिदार्थनगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी राजारोड सेलाकुई, जो सेलाकुई मे कंम्पनी मे काम करते हैं, ने 04-सितंबर 21 को थाना सेलाकुई पर लिखित तहरीर दी कि 26सितंबर21 को वादी के मोबाईल फोन पर एक अज्ञात मोबाईल धारक का फोन आया और उसके बाद वादी को उनके क्रेडिट कार्ड के विषय मे पूर्ण जानकारी दी गई, जिस पर वादी को फोन करने वाले व्यक्ति पर भरोसा हो गया कि वह कंम्पनी का ही आदमी है।उस व्यक्ति ने वादी को बताया कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ सकती है और वादी से सहमति लेने के बाद वादी को तीन बार वैरिफिकेशन कोड भेजे गये,
जिसका नम्बर वादी द्वारा उपरोक्त अज्ञात मोबाईल धारक को बताया गया और उसके तुरंत बाद से ही वादी के क्रेडिट कार्ड से अलग अलग किस्तो मे कुल 60,600/- रुपये की धोखाधडी कर निकाल लिये गये। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर 04-सितंबर21 को घटना के सम्बन्ध मे थाना सेलाकुई पर मु0अ0सं0 109/21 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त ’धोखाधडी के अभियोग के यथाशीघ्र खुलासे को थानाध्यक्ष थाना सेलाकुई द्वारा आनलाईन धोखाधडी के अभियोग के अनावरण के लिए थानाध्यक्ष ने एक पुलिस टीम का गठन करते हुए वादी मुकदमा के पास फोन करने वाले मोबाईल नम्बर की लोकेशन व डिटेल निकालते हुए स्वंय पुलिस टीम का नेतृत्व किया गया तथा मोबाइल नम्बर की लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम को अभियुक्त की गिरफ्तारी को सम्भावित स्थानों पर दिल्ली रवाना किया गया।
जांच व विवेचना प्रकाश मे आया कि 26-08-2021 को वादी मुकदमा पंकज कुमार के क्रेडिट कार्ड से जो पैसे आनलाईन निकाले गये है वह तीन बैंक एकाऊन्ट मे ट्रासंफर हुए है जिसमे एक बैंक एकाऊन्ट पश्चिम बंगाल व दो बैंक एकाऊन्ट नैनीताल बैंक सुद्दोवाला प्रेमनगर क्षेत्र के हैं। जिसमे स्थानीय स्तर पर बैंक मे जाकर खातो की जानकारी की गय़ी तो 01 बैंक अकाऊण्ट फैय्याज व एक मुकेश कुमार निवासीगण चोई बस्ती रामपुर सहसपुर के नाम का होना पाया गया, जिस पर गठित पुलिस टीम द्वारा खाता धारक दोनो व्यक्तियो से गहनता के पूछताछ की गयी तो प्रकाश मे आया कि एक व्यक्ति हुसैन पुत्र मो.सफीक निवासी चौई बस्ती सहसपुर काफी समय से क्षेत्र मे व्यक्तियो को विश्वास मे लेकर उनके बैंको मे खाता खुलवाकर प्रत्येक खाता खुलवाने के नाम पर 2000/- रुपये नगद देता है और उनसे खाते खुलवाकर उनका बैंक पासवर्ड एंव पासबुक अपने पास रखता है । तत्पश्चात हुसैन के मोबाइल नम्बर और खातो की जानकारी करते हुए इसके क्रिया कलापो के सम्बन्ध मे जानकारी की गयी तो प्रकाश मे आय़ा कि हुसैन के सम्बन्ध दिल्ली निवासी अमित कुमार पुत्र चरनजीत लाल, जो फाईनेन्स कम्पनी मे काम करता है, से हैं और हुसैन प्रेमनगर, सेलाकुई ,सहसपुर आदि स्थानो पर लोगो को अपने विश्वास मे लेकर खाता खुलवाता है तथा उनके ए.टी.एम , पासबुक तथा खाता खुलवाते समय खाते मे अमित उपरोक्त का मोबाइल नम्बर डालता है । जिसमे उपरोक्त खातो मे जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी सम्पूर्ण जानकारी अमित के पास आ जाती है और अभियुक्त अमित कुमार दिल्ली मे बैठकर लोगो को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने के लिए प्रलोभन देकर उनसे रैफरेन्स नम्बर भेजकर उनसे ओ.टी.पी प्राप्त कर लोगो के खाते से पैसे को हुसैन द्वारा उपलब्ध कराये गये/खोले गये खातो मे डलवाकर आम जनता के साथ ठगी कर षडयंत्र के तहत धोखाधडी करते है ।
अमित कुमार निवासी दिल्ली का नाम प्रकाश मे आने पर यह बात स्पष्ट हो गयी थी, कि यह कोई अन्तर्राज्यीय गैंग है, तत्पश्चात सतर्कता व गोपनीय तरीके से कार्यवाही करते हुए गठित पुलिस टीम को तत्काल दिल्ली रवाना किया गया और मामले मे प्रकाश मे आय़े अभियुक्त अमित कुमार के ठिकानो पर दिल्ली मे तीन जगह दबिशे दी गयी तो मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त अमित कुमार को डी ब्लाक अम्बेडकर नगर छत्रपुर दिल्ली से देर शाम गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से 20 सिम कार्ड, 05 पासबुक , 07 सिम कार्ड फार्म , 05 मोबाईल फोन , 43 सिम , 01 लेपटॉप , 01 डोंगल , 01 टैब , 01 डायरी तथा 120 विभिन्न खाताधारको की डिटेल लिखे पर्चे बरामद कर अभियुक्त को दिल्ली से सेलाकुई लाया गया और मामले मे प्रकाश मे आये अभियुक्त ने खाता धारक- फैय्याज व मुकेश, जिनके खाते मे वादी मुकदमा के पैसे डाले गये थे, उनको तथा खाता खुलवाने वाले गिरोह के हुसैन नामक अभियुक्त को सेलाकुई क्षेत्र से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे धोखाधडी कर निकाले गये 18,000/- रुपये नगद, 05 पासबुक, 06 ए.टी.एम कार्ड, ट्रांजेक्शन स्लिप एंव घटना मे प्रयुक्त 02 मोबाईल फोन तथा जिस खाते मे वादी मुकदमा के पैसे ट्रांसफर हुये है, दोनो खातो के ए.टी.एम कार्ड बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया ।
अभियुक्त अमित कुमार शातिर किस्म का अपराधी है जो फाईनेन्स कम्पनी मे काम करता है और इन्टरनेट बैकिंग की अच्छी जानकारी रखता है, अभियुक्त पूर्व मे भी वर्ष 2002 मे वाहन लूट की घटना मे कोतवाली देहरादून व 2020 नवम्बर मे अपहरण के मामले मे थाना द्वारिका दिल्ली से भी जेल जा चुका है तथा वर्तमान समय मे जमानत पर है । अभियुक्त से प्राप्त मोबाईल फोन ,ए.टी.एम , पासबुक ,सिम कार्ड आदि के सम्बन्ध मे जांच कर अभियुक्त के खातो को फ्रीज करने की कार्यवाही की जा रही है।