देहरादून। देहरादून की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी तेजपाल बिष्ट को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता और आरोपी के बीच वर्ष 2013 से 2018 तक प्रेम संबंध थे और इस दौरान बने शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पीड़िता ने क्रॉस एग्जामिनेशन में स्वयं स्वीकार किया कि संबंध उसकी इच्छा से थे।
मामला वर्ष 2018 में मसूरी कोतवाली में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उनकी पहचान वर्ष 2014 में फेसबुक के जरिए हुई और दोनों प्रेमी-प्रेमिका बन गए। वह कई बार होटल और गेस्ट हाउस में साथ रहे, जिसके दौरान वह कई बार गर्भवती भी हुई और गर्भनिरोधक दवाएं लीं। पीड़िता का कहना था कि आरोपी ने शादी से इनकार कर अक्तूबर 2018 में दूसरी जगह विवाह कर लिया, जिसके बाद दिसंबर 2018 में उसने बलात्कार का केस दर्ज कराया।
गुरुवार को पोक्सो कोर्ट की जज रजनी शुक्ला ने सभी तथ्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
