देहरादून। देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर विधिवत वाहन संचालन मंगलवार दोपहर से शुरू होने जा रहा है। इस अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे के खुलने से जहां यात्रा का समय कम होगा, वहीं सुरक्षित और सुगम सफर सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि देहरादून में प्रवेश करते समय आशारोड़ी के पास मार्ग पर तेज ढाल है, जहां विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि इस क्षेत्र में गति सीमा का विशेष ध्यान रखें और वाहन को धीरे-धीरे एवं नियंत्रित गति में चलाएं। एलिवेटेड रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने से भी बचने को कहा गया है।

परिवहन विभाग के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर रात के समय वाहन मोड़ना या बीच रास्ते में रोकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रिवर्स ड्राइविंग और यू-टर्न लेना भी सख्त मना है। यदि कोई एग्जिट छूट जाता है, तो चालक को अगले इंटरचेंज का उपयोग करना होगा।

गति सीमा के तहत हल्के वाहनों के लिए 100 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। लेन अनुशासन का पालन अनिवार्य है बाईं लेन भारी वाहनों के लिए, मध्य लेन सामान्य ड्राइविंग के लिए और दाईं लेन ओवरटेक के लिए निर्धारित है। बार-बार लेन बदलने और मोड़ों पर ओवरटेक करने से बचने की सलाह दी गई है।

आपात स्थिति में वाहन को साइड सोल्डर पर खड़ा कर हजार्ड लाइट चालू करें और हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। टनल में प्रवेश करते समय वाहन की लाइटें ऑन रखना अनिवार्य है। विशेष रूप से डाटकाली मंदिर के पास स्थित टनल क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

इन दिशा-निर्देशों का पालन कर चालक न केवल अपनी बल्कि अन्य यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं।