देहरादून। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर फैले कूड़ा-कचरे की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी सविन बसंल ने कड़ा रुख अपनाया है। हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़ क्षेत्र, रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन तथा नेशनल हाईवे सर्विस रोड के दोनों ओर अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को बीएनएसएस की धारा 152 (पूर्व धारा सीआरपीसी 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर, ऋषिकेश एवं तहसील डोईवाला की टीम द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि इन क्षेत्रों में प्लास्टिक बोतलें, पॉलिथीन, खाद्य पदार्थों के खाली पैकेट और अन्य ठोस अपशिष्ट बड़ी मात्रा में जमा हैं। इससे पर्यावरण एवं भूमिगत जल प्रदूषण, संक्रामक रोगों का खतरा तथा वन क्षेत्रों में हाथियों और बंदरों की आवाजाही के कारण जन सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन ने इसे लोक मार्ग पर विधिविरुद्ध बाधा एवं न्यूसेन्स की श्रेणी में माना है।

इस संबंध में परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, सहायक वन सरक्षक, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा रेलवे अधीक्षक रायवाला को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी संबंधित विभागों को नोटिस प्राप्ति के सात दिनों के भीतर समस्त कूड़ा-कचरा हटाकर स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा 19 दिसम्बर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि में अनुपालन न होने पर एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए छह माह तक के कारावास का प्रावधान लागू किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे स्थलों पर नियमित निरीक्षण जारी रहेगा।