Delhi High Court : न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला को दी  बड़ी राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला को बड़ी राहत दी, जिन्होंने 5जी नेटवर्किंग के खिलाफ अपनी याचिका खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने चावला पर एकल पीठ द्वारा लगाए गए शुल्क को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया, यह देखते हुए कि चावला ने 5G मुद्दे को तुच्छ तरीके से नहीं लिया था।

Delhi High Court :वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई 

सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं जूही चावला ने कहा कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए कुछ सामाजिक कार्य कर सकें तो उन्हें गर्व होगा।

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Delhi High Court :जूही के पक्ष में फैसला

उसके बाद कोर्ट ने 20 लाख रुपये के जुर्माने की राशि को घटाकर दो लाख रुपये करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ द्वारा चावला पर की गई प्रतिकूल टिप्पणी को भी हटा दिया।

Delhi High Court : कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग

बता दें कि जूही चावला की अपील को स्वीकार करते हुए बेंच ने 4 जून 2021 के सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया था। जिसमें चावला और दो अन्य का मुकदमा इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था कि यह त्रुटिपूर्ण था, “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और प्रचार हासिल करने के लिए दायर किया गया था”।