हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया की स्थिति

भर्ती प्रक्रिया को मिली गति, अभ्यर्थियों को राहत

 

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक (एलटी) के 1352 पदों पर चयन प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी पूर्व रोक को हटाते हुए चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। साथ ही, कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के लिए एक-एक पद रिक्त रखा जाए।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सुषमा रानी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि आयोग उनके ओबीसी प्रमाणपत्र को मान्यता नहीं दे रहा है। इसके चलते वे चयन सूची से बाहर रह गए थे।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा जरूरी है। अतः आयोग उनके लिए एक-एक पद सुरक्षित रखे, जबकि बाकी पदों पर चयन प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है।

विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापक (एलटी) के 1352 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो इस विवाद के कारण अटकी हुई थी। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया को फिर से गति मिलेगी, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।