शंखनाद_INDIA/मुंबईः क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा कि वसूली कांड के आरोपी परमबीर सिंह का अबतक पता नहीं चल पाया है और अपराध शाखा उनकी तलाश कर रही है। 29 अक्टूबर को इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय में एक सुनवाई के दौरान कहा था कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का पता नहीं चल पाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी।

सरकार ने कहा कि आईपीएस अधिकारी का पता नहीं चल रहा है, इसलिए वह अपने आश्वासन पर कायम नहीं रहना चाहती कि उत्पीड़न कानून संबंधी एक मामले में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई (जैसे गिरफ्तारी) नहीं की जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए प्रस्ताव को फुलप्रूफ बनाने के लिए कानूनी राय मांगी है।

बिल्डर सह होटल व्यवसायी बिमल अग्रवाल की शिकायत पर गोरेगांव थाने में परमबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह रेस्टोरेंट पर छापेमारी में बचने के लिए उनसे 9 लाख रुपये की जबरन वसूली की, और उन्हें उनके लिए लगभग 2.92 लाख रुपये के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए मजबूर किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि घटना जनवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच हुई। प्राथमिकी में परमबीर सिंह के अलावा बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ बबलू और गैंगस्टर छोटा शकील के गुर्गे रियाज भाटी को आरोपी बनाया गया है।

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