– राज्य निर्वाचन आयोग को HC से नहीं मिली राहत
– हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग
– 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने HC में फाइल की थी रिव्यू पिटिशन
– HC ने अपने आदेश में दो-दो जगह वोटर होने वाले प्रत्याशियों को बताया था चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य
– HC के आदेश से एक बार फिर मची खलबली
– HC ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई रोक
– HC ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद दाखिल कर सकता है इलेक्शन पिटिशन