कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। आरोपियों पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है।
Ankita Murder Case में तीनों आरोपी दोषी करार
18 सिंतबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अंकिता का शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक हफ्ते बाद चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था। इस मामले में करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार आज कोटद्वार एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। अब से थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान भी हो जाएगा।
कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस बल तैनात
पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें आज आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। जिसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। गढ़वाल मंडल के कई जिलों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। इसके साथ ही कोटद्वार में कोर्ट परिसर के बाहर सड़कों पर बैरिकेडिंग भी की गई है।
बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे कोटद्वार
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए प्रदेशभर में लोग सड़कों पर उतर आए थे। अब जब इस मामले पर फैसला आ रहा है तो ऐसी संभावना है कि कोटद्वार, पौड़ी, ऋषिकेश और देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों से लोग कोटद्वार फैसले को सुनने के लिए कोटद्वार पहुंच रहे हैं। कोटद्वार में सरकार के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं।
इनपुट – योगिता बिष्ट