उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) की संयुक्त राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) मुख्य परीक्षा को हाईकोर्ट ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा छह से नौ दिसंबर के बीच आयोजित की जानी थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के कुछ गलत और विवादित प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया।
यह मामला न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष आया। हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत-विवादित प्रश्न शामिल होने से परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित होती है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इन प्रश्नों के कारण अभ्यर्थियों के अंक और मेरिट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न संख्या 70 को हटाया जाए। इसके साथ ही अन्य तीन विवादित प्रश्नों की निष्पक्ष जांच विशेषज्ञ समिति से पुनः कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रश्नों की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती और उसके आधार पर मेरिट सूची पुनर्निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अब आगे की परीक्षा प्रक्रिया विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही तय होगी। यह मामला 2024-25 की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है, जिसके तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ब्लॉक विकास अधिकारी समेत 123 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है।
