देहरादून। दहेज में स्कार्पियो गाड़ी न देने पर पति द्वारा तीन तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम और तीन तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, नयागांव पटेलनगर निवासी नईम नासी से पीड़िता का विवाह 10 मई को हुआ था। आरोप है कि शादी के तुरंत बाद नईम ने दहेज में स्कार्पियो गाड़ी लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता जब यह मांग पूरी नहीं कर सकी तो पति का व्यवहार बदल गया और वह आए दिन झगड़ा व मारपीट करने लगा। पीड़िता के अनुसार, दहेज में मिले गहने और बाइक को भी नईम ने बेच दिया। स्थिति बिगड़ने पर उसने अपने भाइयों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद नईम ने उन्हें गोली मारने की धमकी तक दी।
पीड़िता ने बताया कि बीते 2 नवंबर को नईम ने उसकी पिटाई की और तीन तलाक बोलकर उसे उसकी बहन के घर छोड़ आया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी नईम नासी, उसके सहयोगी इरशाद और नईमा के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
इंस्पेक्टर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच जारी है और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की सत्यता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
