हरिद्वार। जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश रमेश सिंह ने छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार दो लाख रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के आदेश भी दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि घटना एक मार्च 2024 की शाम भगवानपुर क्षेत्र की है। किराए पर रहने वाली मासूम बच्ची बाथरूम में गई थी, लेकिन काफी देर बाद जब वह अपनी मां के पास रोते हुए आई तो उसके नीचे के कपड़े उतरे हुए थे और वह लहूलुहान हालत में थी। पूछताछ पर बच्ची ने बताया कि पड़ोसी आरोपी नीरज ने उसके साथ गलत काम किया है।

शिकायतकर्ता माता ने मकान मालिक की मदद से घटना की लिखित रिपोर्ट थाना भगवानपुर में दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नीरज पुत्र कुबेर प्रसाद, निवासी ग्राम रमई रायके टोला, थाना बरौली, जनपद गोपालगंज (बिहार) को घटना के पांच दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सरकारी पक्ष ने सुनवाई के दौरान दस गवाहों को पेश किया। आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा दी। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कोर्ट ने निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश भी दिए हैं ताकि आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।